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UNILATERAL ARBITRATION CLAUSE IN HINDI

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UNILATERAL ARBITRATION CLAUSE (एक तरफा मध्यस्थता खंड) IN HINDI  एडवोकेट अभिषेक प्रताप सिंह  एकतरफा विकल्प खंड एक विवाद समाधान खंड है जो एक विशिष्ट विवाद समाधान पद्धति का चुनाव करने का विशेष अधिकार प्रदान करता है, अर्थात, यह मध्यस्थता या मुकदमेबाजी का सहारा लेने का विकल्प प्रदान करता है; हालाँकि, यह विकल्प केवल एक ही पार्टी को दिया जाता है। एकतरफा विकल्प खंड क्या हैं और वे विवादास्पद क्यों हैं?  न्यायालयों को यह विचार करना पड़ा है कि क्या उन्हें सार्वजनिक स्वायत्तता के कारण पार्टी की स्वायत्तता के पक्ष में इस तरह के खंड को रोकना चाहिए या हस्तक्षेप करना चाहिए। एक पार्टी को मध्यस्थता आरंभ करने का कोई विशेष अधिकार नहीं हो सकता है क्योंकि भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में माना गया है कि पार्टियों के बीच आपसी मध्यस्थता समझौता होना चाहिए, और द्विपक्षीय आह्वान का अवसर होना चाहिए। इस तरह के एक खंड के लिए पार्टियों की सहमति के बावजूद, यह एक मान्य मध्यस्थता समझौता नहीं माना जाएगा। Bhartia Cutler Hammer v. AVN Tubes  (1995 (33) DRJ 672), भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872...